बाहुबली उमाकांत की याचिका खारिज

दो जिलों के आपराधिक इतिहास की जांच कराने की मांग की गई थी

बाहुबली उमाकांत की याचिका खारिज

प्रयागराज, 05 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव की याचिका अदम पैरवी में खारिज कर दी है तथा अंतरिम आदेश को समाप्त कर दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति राजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने वाद सूची दुबारा पुकारे जाने पर भी याची अधिवक्ता के बहस के लिए न आने पर दिया है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते मे जवाब मांगा था। याचिका में आजमगढ़ व जौनपुर जिले में बने आपराधिक इतिहास की जांच कराने की मांग की गयी थी।

याची का कहना था कि जिन आपराधिक मामलों में उसका आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है, उनमें से कुछ में या तो उसे बरी कर दिया गया है या कोई मुकदमा ही नहीं चलाया गया।उसके खिलाफ बिना किसी आपराधिक मुकदमे के आपराधिक इतिहास दर्ज किया गया है। इसलिए दोनो जिलों के एस पी को दर्ज मामलों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गयी थी।