सेना की वर्दी और कॉम्बैट पैटर्न ड्रेसेज़ की अवैध बिक्री, खरीद, सिलाई और भंडारण पर प्रतिबंध

सेना की वर्दी और कॉम्बैट पैटर्न ड्रेसेज़ की अवैध बिक्री, खरीद, सिलाई और भंडारण पर प्रतिबंध

जम्मू,, 27 अप्रैल (हि.स.)। गंभीर सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़, राजेश कुमार शवन ने जिले में सेना की वर्दी और कॉम्बैट पैटर्न ड्रेसेज़ की अवैध बिक्री, खरीद, सिलाई और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह कार्रवाई विश्वसनीय इनपुट के आधार पर की गई है जिनमें संकेत मिला था कि देश विरोधी तत्व सेना और कॉम्बैट पैटर्न वर्दियों का दुरुपयोग कर अशांति फैलाने और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने का प्रयास कर सकते हैं। खुले बाजार में इन वर्दियों की आसान उपलब्धता को जन सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए सीधा खतरा माना गया है। आदेष में कहा गया है कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति या फर्म सेना की वर्दी या कॉम्बैट पैटर्न ड्रेसेज़ खरीद, भंडारण, सिलाई या बिक्री नहीं कर सकेगी। सभी अधिकृत दुकानों और निजी फर्मों को आदेश जारी होने के 15 दिनों के भीतर अपने प्राधिकरण की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देनी होगी।

अधिकृत विक्रेताओं को प्रत्येक पंद्रह दिन में बिक्री का विस्तृत ब्यौरा संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा जिसमें ग्राहकों का विवरण भी शामिल होगा। वर्दियां केवल भारतीय सशस्त्र बलों के वास्तविक सदस्यों को ही पहचान सत्यापन के बाद बेची जाएंगी।