हाई कोर्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कार्मिकों के मामले में नए सिरे से विकल्प मांगने को कहा

हाई कोर्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कार्मिकों के मामले में नए सिरे से विकल्प मांगने को कहा

हाई कोर्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कार्मिकों के मामले में नए सिरे से विकल्प मांगने को कहा
नैनीताल, 4 दिसंबर । नैनीताल हाई कोर्ट ने सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के कार्मिकों के मामले में कुमाऊं विवि को नए सिरे से विकल्प मांगने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के नंदन सिंह एवं छह अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2020 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर को नया विश्वविद्यालय बनाए जाने का निर्णय लिया गया तथा वर्ष 2021 को कार्मिकों के बंटवारे के मामले में दोनों विवि की एक कमेटी बना दी गई। कमेटी ने निर्णय लिया कि जो कर्मचारी जहां तैनात हैं वे वहीं के कर्मचारी माने जाएंगे। इस फैसले पर वर्ष 2022 में प्रदेश सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी। याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के कर्मचारी रहे हैं। किसी निर्णय से पहले उनसे विकल्प नहीं लिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता पशु नहीं हैं बंटवारे से पहले उनसे विकल्प लिया जाना था। कोर्ट ने कुमाऊं विश्वविद्यालय को नए सिरे से विकल्प मांगने को कहा है। ....................