बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

मुंबई, 25 अप्रैल (हि.स.)। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा है कि वे इस मामले में तमिलनाडु जाकर स्थानीय पुलिस के सहयोग से कामरा का बयान दर्ज करें। हाई कोर्ट ने आज कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज मामले को रद्द करने पर कोई निर्णय नहीं दिया है।

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने मुंबई में आयोजित एक शो में एक गाने के माध्यम से उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार ' कहा था। इसे लेकर शिवसेना शिंदे समूह की ओर से कामरा के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले को रद्द करवाने के लिए कामरा की ओर से वकील मीनाज काकलिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कुणाल कामरा के वकीलों ने कोर्ट में कहा था कि इससे पहले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कई बार कई नेता गद्दार कह चुके हैं, लेकिन अब इस मामले को अनायास तूल दिया जा रहा है। इस मामले की पूछताछ के नाम पर कामरा के मां-बाप को परेशान किया जा रहा है और कामरा पर हमले की बात सोशल मीडिया पर की जा रही है। इसलिए इस मामले को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

हाई कोर्ट ने आज कुणाल कामरा के खिलाफ दायर याचिका लंबित रहने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुंबई पुलिस तमिलनाडु की स्थानीय पुलिस के माध्यम से कुणाल कामरा का बयान दर्ज करके जांच जारी रख सकती है। पुलिस निचली कोर्ट में आरोपपत्र भी दाखिल कर सकती है। हालांकि, हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक निचली कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान न ले।