एकमुश्त समझौते के बाद पत्नी के दोबारा गुजारा भत्ता मांगने की कार्यवाही पर रोक
एकमुश्त समझौते के बाद पत्नी के दोबारा गुजारा भत्ता मांगने की कार्यवाही पर रोक
प्रयागराज, 10 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गुजारा भत्ता दावे में ढाई लाख रुपये में एकमुश्त समझौते के बाद पुनः दावा करने की धारा 128 दंड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने विपक्षी पत्नी अनीता देवी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई मार्च 25 के प्रथम सप्ताह में होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने संदीप कुमार की धारा 482 के तहत दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में याची का कहना है कि उसकी पत्नी ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत गुजारा भत्ता के लिए पति के खिलाफ अर्जी दी, जिसे स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट ने 1200 रुपये महीने गुजारा भत्ता निर्धारित किया। इसके बाद पत्नी ने धारा 128 में अर्जी देकर एकमुश्त समाधान की मांग की। मजिस्ट्रेट के समक्ष ढाई लाख एक मुश्त रकम देने और पत्नी द्वारा कोई दावा न करने का समझौता हुआ था। मजिस्ट्रेट ने अनुमोदित कर दिया था।
पैसे लेने के बाद पत्नी ने दोबारा धारा 128 मे ढाई लाख समायोजित कर बकाया गुजारा भत्ता दिलाने की अर्जी दी, जिस पर याची को सम्मन किया गया। इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया कि जब समझौता हो चुका है तो दोबारा गुजारा भत्ता की मांग विधि विरुद्ध एवं अनुचित है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और बदलापुर, जौनपुर में चल रही केस कार्यवाही पर रोक लगा दी।