UP:माल ढुलाई के परमिट वाले वाहनों में यात्री बिठाने पर होगी कार्रवाई
UP:माल ढुलाई के परमिट वाले वाहनों में यात्री बिठाने पर होगी कार्रवाई
लखनऊ, 24 जून। परिवहन विभाग ने ट्रक,बस,ई-रिक्शा ऑटो-टेंपो,मैजिक या अन्य व्यावसायिक वाहनों का जिस आधार पर परमिट जारी किया है। उसका इस्तेमाल अब उसी आधार पर करना होगा। ऐसे में माल ढुलाई के परमिट वाले वाहनों में यात्रियों को ढोने पर अब कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन विभाग ने पूरे प्रदेश में ट्रक,बस,ई-रिक्शा ऑटो-टेंपो, मैजिक या अन्य व्यावसायिक वाहनों का जिस आधार पर परमिट जारी किया है। उसका इस्तेमाल उसी आधार पर करना होगा। माल ढुलाई के परमिट पर अब यात्रियों को ढोना महंगा पड़ेगा। साल भर में तीन बार परमिट उल्लंघन के चालान कटे तो परमिट निरस्त कर दिया जाएगा।
राज्य परिवहन प्राधिकरण की सचिव ममता शर्मा ने शुक्रवार को बताया कि बैठक में फैसला लिया गया है कि धारा 86 के अंतर्गत परमिट उल्लघंन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक तीन माह में परमिट निरस्त किया जाता था। व्यावसायिक वाहन चालकों के द्वारा शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए अब हमेशा के लिए परमिट रद्द करने पर निर्णय लिया गया है।