बीएसए कार्यालय आजमगढ़ को चार माह में बकाया वेतन भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश
बीएसए कार्यालय आजमगढ़ को चार माह में बकाया वेतन भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश
प्रयागराज, 13 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय बीएसए आजमगढ़ को अंगद यादव केस के फैसले के तहत याची को 4 माह में बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।
शिक्षा सत्र में बदलाव के कारण याची को सत्र लाभ दिया गया किन्तु जितने माह काम नहीं किया, वेतन नहीं दिया गया। जिसे चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने बकाया वेतन भुगतान से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने प्राइमरी स्कूल आजमगढ़ के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापकों की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है।
याची को 30 जून 15 को सेवानिवृत्त होना था। किन्तु शिक्षा सत्र में बदलाव किया गया तो याचीगण ने सत्रांत तक कार्य करने की मांग की। हाईकोर्ट ने मांग स्वीकार करते हुए एक जुलाई 15 से दुबारा कार्यभार ग्रहण करने तक का वेतन पाने का हकदार माना। जिस पर वित्त एवं लेखाधिकारी आजमगढ़ को चार माह में भुगतान पर आदेश पारित कर याची को सूचित करने का निर्देश दिया है।