पानी टंकी आरओबी बंद करने के खिलाफ याचिका की सुनवाई एक मई को

आई आई टी बी एच यू वाराणसी की रिपोर्ट पेश करने का दिया समय

पानी टंकी आरओबी बंद करने के खिलाफ याचिका की सुनवाई एक मई को

प्रयागराज, 05 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज जं रेलवे स्टेशन से हाईकोर्ट पानी टंकी तक बने रेलवे ओवरब्रिज को जर्जर होने के आधार पर बंद किए जाने के खिलाफ याचिका को सुनवाई हेतु एक मई को पेश करने का निर्देश दिया है।

सरकारी वकील ने कोर्ट को बताया कि ओवरब्रिज की स्थिति को लेकर आई आई टी बी एच यू वाराणसी की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उसी का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए अतिरिक्त समय दिया जाय। सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश सिंह की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया है।

याची अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि पुल की कुछ ही साल पहले लाखों रुपये से मरम्मत की गई थी। बिना साइंटिफिक जांच रिपोर्ट के अचानक कमजोर बताकर बंद कर दिया गया है। जिसे ध्वस्त किया जाना है किन्तु उसी स्थान पर दूसरा रेलवे ओवरब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ब्रिज बंद होने से ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ रहा है। याचिका में पुल की जांच कर मरम्मत या नया रेलवे ओवरब्रिज बनाने का समादेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका की अगली सुनवाई एक मई को होगी।