उमाकान्त यादव की गैंगेस्टर में जमानत खारिज
उमाकान्त यादव की गैंगेस्टर में जमानत खारिज
प्रयागराज, 06 दिसम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्वांचल के बाहुबली उमाकांत यादव की गैंगस्टर मामले में जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
न्यायालय ने कहा कि याची द्वारा जमानत अर्जी में अपने विरुद्ध दर्ज अपराधिक इतिहास जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया गया है। कोर्ट ने इस आधार पर जमानत अर्जी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने याची उमाकांत यादव की जमानत अर्जी पर दिया है।
मालूम हो कि उमाकांत यादव के विरुद्ध आजमगढ़ जिले के भिन्न-भिन्न थाने में हत्या, लूटपाट, मारपीट आदि जैसे जघन्य अपराधों में कुल लगभग डेढ़ दर्जन अपराधिक मामले दर्ज हैं और उनके विरुद्ध दीदारगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। कहा गया है कि रवि कांत यादव द्वारा गैंग बनाकर आर्थिक लाभ कमाया जा रहा हैं। जिस गैंग का याची भी सदस्य है। न्यायालय में स्पष्ट किया गया कि याची के विरुद्ध कुल लगभग 18 मामले भिन्न-भिन्न थानों में दर्ज है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को उनके द्वारा छिपाया गया है। कोर्ट ने इस आधार पर अर्जी को खारिज कर दिया।