चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर डीएम को मुआवजे पर विचार का निर्देश

चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर डीएम को मुआवजे पर विचार का निर्देश

चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर डीएम को मुआवजे पर विचार का निर्देश

प्रयागराज, 06 दिसम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी बिजनौर को सरकारी शासनादेश के तहत सभी पहलुओं पर विचार कर एक माह में याची को मुआवजे के भुगतान पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

याची की पत्नी शिक्षा मित्र थी। जिसे पंचायत चुनाव ड्यूटी पर भेजा गया था। कोरोना के कारण उसकी मौत हो गई। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने गिरीश कुमार की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि 1 जून 21 के शासनादेश के तहत उसने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया और मुआवजे की मांग की। किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हाईकोर्ट की शरण ली है। शासनादेश में चुनाव ड्यूटी पर कोरोना से मौत पर सरकारी सहायता दिये जाने का उपबंध किया गया है।