कनिष्ठ लिपिक अभिषेक तत्काल प्रभाव से निलम्बित

कनिष्ठ लिपिक अभिषेक तत्काल प्रभाव से निलम्बित

कनिष्ठ लिपिक अभिषेक तत्काल प्रभाव से निलम्बित

प्रयागराज, 24 मई । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज ने मंगलवार को कनिष्ठ लिपिक अभिषेक उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।

चयन बोर्ड के सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर शर्मा ने बताया है कि विज्ञापन संख्या 1/2021 प्रशिक्षित स्नातक अंग्रेजी में रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल क्रमांक 01 पर अंकित अभ्यर्थी स्वाति सुरभि को वाराणसी में कार्यभार ग्रहण कराने के लिए उन्होंने अपने मोबाइल से फोन किया कि दुर्गा चरण गर्ल्स इण्टर कालेज सोनपुरा, वाराणसी में आपकी नियुक्ति हो चुकी है। अपना सामान लेकर कार्यभार ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाएं। इसकी सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी को की जा चुकी है। इसके लिए धनराशि की मांग की गयी।


सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों के संस्था आवंटन का कार्य उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नहीं किया जाता, अपितु यह कार्य जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जाता है। जिससे चयन बोर्ड का कोई सम्बंध नहीं है। फोन करके धनराशि की मांग करना कर्मचारी आचरण नियमावली के विरुद्ध है। इस कार्य से चयन बोर्ड की छवि धूमिल हुई है और उनका आचरण संस्था हित में नहीं है।

सचिव ने यह भी कहा है कि निलम्बन अवधि में अभिषेक उपाध्याय को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम 53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्धवेतन पर देय अवकाश वेतन की राशि के बराबर देय होगी। किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह के साथ कोई मंहगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बन से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ मंहगाई भत्ता या मंहगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था।