तहसील कर्मचारी के निलम्बन पर रोक, जवाब तलब

तहसील कर्मचारी के निलम्बन पर रोक, जवाब तलब

तहसील कर्मचारी के निलम्बन पर रोक, जवाब तलब

प्रयागराज, 08 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा याची को निलम्बित करने के 3 जून 21 के आदेश पर रोक लगा दी है और कहा है कि विभागीय जांच पूरी की जाय। किन्तु बिना कोर्ट की अनुमति के अंतिम आदेश पारित न किया जाए। कोर्ट ने राज्य सरकार से 4 हफ्ते में याचिका पर जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने पुत्तीलाल की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि तहसीलदार बदलापुर की मनगढ़ंत रिपोर्ट पर बिना दंडनीय आरोप के डीएम ने निलम्बित कर दिया। उसकी लम्बी सेवा बेदाग रही है। उसकी छवि बिगाड़ने के लिए मनमानी कार्यवाही की गई है। याची 31 जुलाई 21 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। जो भी आरोप लगाया गया है, उसके साबित होने पर बड़ा दंड नहीं दिया जा सकता।