सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येन्द्र को अग्रिम जमानत से इंकार
सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येन्द्र को अग्रिम जमानत से इंकार
प्रयागराज, 08 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्षेत्रीय कार्यालय ईपीएफ नोएडा में तैनात सहायक भविष्य निधि कमिश्नर सत्येंद्र कुमार अनिल की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
इनके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत गाजियाबाद में दर्ज केस की सीबीआई की चार्जशीट पर कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। याची ने कोर्ट में समर्पण न कर अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश ने दिया है।
अर्जी पर वरिष्ठ अधिवक्ता अनुराग खन्ना वह सीबीआई के अधिवक्ता ने बहस की। याची व नरेंद्र कुमार व बृजेश रंजन पर कर्मचारियों का फंड न जमा करने व शिकायतकर्ता से 9 लाख घूस लेने का आरोप है। याची का कहना था कि रूपये सह अभियुक्त से बरामद हुआ है। वे जमानत पर हैं। याची के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। उसे फंसाया गया है। वह इस केस में हर प्रकार से सहयोग कर रहा है।
सीबीआई की तरफ से कहा गया कि शिकायत कर्ता ने कर्मचारियों का फंड जमा नहीं किया। आरोपियों ने बदले में घूस लिया। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सम्मन जारी किया है। याची पेश नहीं हुआ तो जमानती वारंट जारी किया। फिर भी हाजिर नहीं हुआ तो गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। कोर्ट में समर्पण के बजाय अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है, जिसे खारिज किया जाय।