इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तमाम अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ाए
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट व प्रदेश की जिला अदालतों, परिवार न्यायालयों, श्रम अदालतों, औद्योगिक अधिकरणों, सभी न्यायिक,
अर्द्वन्यायिक संस्थाओं के सभी अंतरिम आदेश 31 मई तक बढ़ा दिए हैं। अग्रिम जमानत, जमानत आदेश जो समाप्त हो रहे हैं वे सभी 31
मई तक जारी रहेंगे। प्रदेश सरकार, नगर निकाय, स्थानीय निकाय, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने व ध्वस्तीकरण, सरकारी एजेंसी, विभाग आदि द्वारा बेदखली, खाली कराने और ध्वस्तीकरण कार्रवाई पर 31 मई तक रोक लगा दी है।
इलाहाबाद HC ने पिछले साल दिए गए एक स्वत: संज्ञान मामले को फिर से उठाते हुए फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल केस की सुनवाई कर रही अदालतों से जारी जमानत और अग्रिम जमानत के आदेश भी 31 मई तक प्रभावी रहेंगे।
साथ ही सरकार, स्थानीय निकाय और प्राधिकरणों द्वारा जारी किए गए डिमोलिशन या बेदखली के आदेश पर भी 31 मई तक रोक रहेगी।