मतगणना अभिकर्ता बनाए जाने के संबंध में निर्देश

मतगणना अभिकर्ता बनाए जाने के संबंध में निर्देश

अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व एम पी सिंह ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के दृष्टिगत 02 मई, 2021 को होने वाली मतगणना हेतु मतगणना अभिकर्ता बनाये जाने हेतु निर्देश दिये गये है कि निर्वाचन लड़ने वाला उम्मीदवार या उसका निर्वाचन अभिकर्ता मतों की गणना पर एक व्यक्ति को अपने गणना अभिकर्ता के रूप में उपस्थित रहने के लिए नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति गणना प्रारम्भ होने के पूर्व की जायेगी। किसी गणना अभिकर्ता को गणना के लिए निर्धारित स्थान के भीतर तब तक प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा जब तक वह अपनी नियुक्ति का पत्र निर्वाचन अधिकारी को न दे। उन्होंने बताया कि मतगणना अभिकर्ता के रूप में केन्द्र व राज्य सरकार के मंत्रीगण, संसद सदस्य, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत, प्रमुख क्षेत्र पंचायत व अतिविशिष्ट व्यक्ति, जो सुरक्षा प्राप्त हो तथा अपराधिक इतिहास रखने वाला व्यक्ति एवं शासकीय सेवक मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं बनाये जायेंगे।

मतगणना कक्ष के भीतर अनुशासन एवं निर्देशों का क्रियान्वयन करने के लिए सभी मतगणना अभिकर्ता निर्वाचन अधिकारी का पूर्ण सहयोग करेंगे तथा निर्वाचन अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन करेंगे। निर्वाचन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के निर्देशों की अवज्ञा से उन्हें मतगणना कक्ष से बाहर निकाला जा सकता है। मतगणना के दौरान किसी भी मतगणना अभिकर्ता व अन्य को मतगणना कक्ष के बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। अर्थात एक बार मतगणना अभिकर्ता व अन्य मतगणना कक्ष में प्रवेश करने के बाद मतगणना परिणाम घोषित होने के बाद मतगणना कक्ष से बाहर जायेंगे। जिला पंचायत सदस्य की मतगणना एक से अधिक मेजों पर होने के कारण उतने ही मतगणना अभिकर्ता नियुक्त किये जा सकते है, जितने मेजों पर जिला पंचायत सदस्यों की मतणगना होगी। कोविड लक्षण युक्त व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं नियुक्त किया जायेगा। अन्य प्रदेशों व जनपदों से आने वाला कोई भी व्यक्ति जिसनें 14 दिनों की क्वारंटीन अवधि पूर्ण नहीं की होगी, उन्हें मतगणना अभिकर्ता के रूप में नहीं नियुक्त किया जा सकेंगा। कोविड-19 के मानक निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।