राजस्थान में शादियों व अन्य समारोह में 100 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग तय

राजस्थान में शादियों व अन्य समारोह में 100 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग तय

राजस्थान में शादियों व अन्य समारोह में 100 तो अंतिम संस्कार में 20 लोग तय

जयपुर, 3 जनवरी । राजस्थान में कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को रोकने और महामारी से निपटने के लिए नई गाइड लाइन जारी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी राजनीतिक दलों, धर्मगुरुओं और स्वयंसेवी संगठनों के साथ चर्चा करने के बाद तीन जनवरी से राज्य में पाबंदियां बढ़ाने का फैसला किया। इसके बाद गृह विभाग ने नई एसओपी जारी कर दी। इसमें सोमवार से जयपुर के दोनों नगर निगम क्षेत्र में आने वाले कक्षा एक से 8 तक के स्कूल (सरकारी और प्राइवेट) नौ जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया गया है। शेष जिलों में स्कूल चालू या बंद रखने का फैसला कलेक्टर और शिक्षा विभाग पर छोड़ा गया है। शिक्षण संस्थानों, कोचिंग आदि के लिए छात्रों को माता-पिता या परिजन की लिखित स्वीकृति लानी होगी। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के 18 साल से अधिक उम्र के छात्रों को 31 जनवरी 2022 तक कोरोना की दोनों डोज लगवाना संबंधित संस्थान सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा सामाजिक, राजनीतिक से लेकर हर तरह के समारोह में अब 100 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। स्कूल को छोड़कर नई गाइडलाइन की शेष पांबदियां 7 जनवरी से लागू होंगी।

गाइडलाइन के अनुसार शादियों में 100 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। बैंड वालों को 100 की लिमिट से अलग रखा गया है। अंतिम संस्कार में 20 लोगों की लिमिट तय की गई है। इससे ज्यादा लोग होने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। शादी समारोह की पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। डीओआईटी के पोर्टल पर जाकर एसडीएम को ऑनलाइन सूचना देनी होगी। इसी पर अनुमति जारी होगी। बिना पहले अनुमति लिए शादी समारोह करने पर जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। यदि कोई मैरिज गार्डन कोविड प्रोटोकॉल तोड़ेगा तो उसे 7 दिन में सील किया जाएगा।

गाइडलाइन में धार्मिक केंद्रों पर प्रसाद, पूजा सामग्री या चादर ले जाने पर रोक लगा दी गई है। धार्मिक स्थलों पर वैक्सीन की दोनों डोज लगे लोग ही दर्शन के लिए जा सकेंगे। दर्शन करने जाने वालों को मास्क और दो गज की दूरी रखनी होगी। विदेश से आने वाले हर यात्री का एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआार टेस्ट किया जाएगा। आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव आने तक विदेश से आने वाले हर यात्री को एकांतवास में रहना होगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को होम और संस्थागत एकांतवास करने के दोनों विकल्प रहेंगे।

पूरे प्रदेश में रात 11 से सुबह 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा। दूसरे प्रदेशों से आने वाले हवाई और ट्रेन यात्रियों को वैक्सीन की डबल डोज का प्रमाण दिखाना होगा। अगर वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगे होंगे तो ऐसे हवाई और ट्रेन यात्रियों की आरटीपीसीआर जांच की रिपोर्ट निगेटिव आने तक उन्हें एकांतवास में रहना होगा। अब नाइट कर्फ्यू और मास्क पर सख्ती शुरू होगी। शहरों में पुलिस के नाके लगाकर नाइट कर्फ्यू में बेवजह बाहर निकलने वालों के वाहन जब्त करने या चालान बनाने जैसी कार्रवाई होगी। सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क नजर आने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

गाइडलाइन के अनुसार एक फरवरी से वैक्सीन की दोनों डोज बिना कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। वैक्सीनेशन अनिवार्य करने के लिए भी गाइडलाइन में प्रावधान किया जाएगा। फरवरी से किसी भी सरकारी दफ्तर, बाजार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सहित सार्वजनिक स्थान पर जाने के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लगे होने का प्रूफ दिखाना होगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगाए बिना घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। गृह विभाग इसके लिए अलग से अधिसूचना जारी करेगा।