हाईकोर्ट ने होम्योपैथिक क्लीनिक व रेस्टोरेंट के ध्वस्तीकरण पर लगाई रोक
प्रयागराज एयरपोर्ट कारीडोर निर्माण का मामला...
प्रयागराज, 20 फरवरी । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुलेम सराय आवास योजना में 100 साल पुराने होम्योपैथिक क्लीनिक व रेस्टोरेंट के ध्वस्तीकरण के खिलाफ छुट्टी के दिन रविवार 20 फरवरी को याचिका की सुनवाई करते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए 24 फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण से पूछा है कि याची ने किस तरह का अतिक्रमण किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर तथा न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने राकेश गुप्ता व दो अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याची का कहना है कि एक जनहित याचिका पर पारित आदेश के तहत कानपुर रोड से सटे अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं। यह अतिक्रमण प्रयागराज एयरपोर्ट कोरीडोर निर्माण के लिए हटाये जा रहे हैं।
याची का कहना है कि पीडीए पहले ही सर्वे कराकर अतिक्रमण हटा चुका है। हाईकोर्ट ने कोरोना काल में सामान्य समादेश जारी कर 28 फरवरी तक ध्वस्तीकरण कार्रवाई स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है। याची ने 27 दिसम्बर 21 को प्रत्यावेदन दिया था जिसे 7 जनवरी 22 को निरस्त कर दिया गया है। किन्तु इसकी जानकारी याची को नहीं दी गई है। कहा गया कि मकान नंबर पर वह टैक्स जमा कर रहा है।
प्रयागराज विकास प्राधिकरण का कहना था कि याची ने प्रत्यावेदन निरस्त करने के आदेश को चुनौती नहीं दी है। याची को आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का वैकल्पिक उपचार प्राप्त है। याचिका पोषणीय नहीं है। ऐसे में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।
पीडीए का कहना था कि अवमानना याचिका पर कोर्ट के आदेश से टीम ने निरीक्षण कर अतिक्रमण चिन्हित किया है। कोर्ट के आदेश पर ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट ने मुद्दा विचारणीय माना और 24 फरवरी को सुनवाई का निर्देश दिया है।