इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के वर्तमान और पूर्व डीआईओएस के खिलाफ दिया जांच का आदेश
तीन महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश
प्रयागराज, 31 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के पूर्व डीआईओएस पर सहायक अध्यापक को प्रवक्ता पद पर गलत तरीके से प्रोन्नति देने और वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक पर गलत तरीके से प्रोन्नति आदेश रद्द करने के मामले में जांच करने का निर्देश दिया है।
पूर्व डीआईओएस महेंद्र सिंह ने याची को 15 अक्टूबर 2013 को प्रवक्ता का ग्रेड दिया। बाद में वर्तमान जिला विद्यालय निरीक्षक आर एन विश्वकर्मा ने पूर्व डीआईओएस के आदेश को गलत करार दिया। वर्तमान डीआईओएस के मुताबिक याची शासनादेश में दी गई अर्हता को पूरी नहीं करता है।
शासनादेश के मुताबिक याची को कक्षा 11 और 12 में पढ़ाने का कम से कम दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कोर्ट ने इस पर अपर निदेशक माध्यमिक को कहा है कि वह दोनों अधिकारियों के खिलाफ जांच कर बताएं कि इसमें कौन सही है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की एकलपीठ ने दिया है।