शिक्षा निदेशक ने गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों की जांच करने का दिया निर्देश
सभी डीआईओएस को 30 सितम्बर तक यूपी बोर्ड सचिव को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश
प्रयागराज, 15 सितम्बर । शिक्षा निदेशक (मा.) उत्तर प्रदेश, लखनऊ डॉ महेन्द्र देव ने प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को जनपद में अवैध रूप से संचालित अमान्य विद्यालयों के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है।
यूपी बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने शुक्रवार को बताया कि शिक्षा निदेशक ने कहा है कि पूर्व में अवगत कराया गया था कि कोई भी अमान्य विद्यालय संचालित नहीं हो रहा है। परन्तु जन प्रतिनिधियों एवं विभिन्न संगठनों ने अवगत कराया है कि जनपदों में अमान्य विद्यालय संचालित किये जा रहे हैं। यह अत्यन्त खेदजनक है।
ऐसी गैर मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा अनधिकृत रूप से परिषद द्वारा मान्य संस्थाओं में अनधिकृत छात्रों का प्रवेश कराये जाने का कुप्रयास कराया जा रहा है। इसलिए सभी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाए तथा यह जांच किया जाय कि हाईस्कूल व इण्टर तक मान्यता प्राप्त संस्थाओं में केवल अर्ह छात्रों का ही प्रवेश लिया गया है। गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं संचालित पाये जाने की दशा में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।
उन्होंने यह भी कहा है कि अपने-अपने जनपदों में निरीक्षण कर 30 सितम्बर तक प्रत्येक दशा में सूचना सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् उप्र प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाय। यदि इसके बाद भी अमान्य विद्यालय संचालित पाये जायेंगे तो ऐसी दशा में सम्बंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।