पुलिस के रवैये पर हाईकोर्ट सख्त, संत कबीर नगर के SP को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश

मांगी गई जानकारी नहीं देने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी, आदेश की प्रति DGP को भेजने के निर्देश; 28 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

पुलिस के रवैये पर हाईकोर्ट सख्त, संत कबीर नगर के SP को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश

प्रयागराज, 08 अक्टूबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मांगी गई जानकारी देने में पुलिस अधिकारियों की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाते हुए संत कबीर नगर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत रूप से अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है। साथ ही आदेश की प्रति पुलिस महानिदेशक (डीजीपी), उत्तर प्रदेश को "उचित कार्रवाई" के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट और न्यायमूर्ति दिवेश चंद्र सामंत की खंडपीठ ने रीमा यादव की आपराधिक याचिका संख्या की सुनवाई के दौरान पारित किया।

न्यायालय ने पाया कि 15 जुलाई 2026 को दिए गए आदेश के बावजूद पुलिस अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं दी गई । अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने बताया कि संत कबीर नगर के पुलिस अधिकारियों को पत्र भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।

खंडपीठ ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि अदालत यह देख रही है कि कई मामलों में शासकीय अधिवक्ता कार्यालय द्वारा पत्राचार किए जाने के बावजूद स्थानीय पुलिस अधिकारी राज्य के अधिवक्ताओं को जानकारी नहीं भेज रहे हैं। इसी को देखते हुए आदेश की प्रति डीजीपी को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। याचिका की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी ।