झोलाछाप डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज

झोलाछाप डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज

झोलाछाप डॉक्टर की जमानत अर्जी खारिज

प्रयागराज, 22 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने झोलाछाप डॉक्टर उदय भान सक्सेना को जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है और जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

महिला मरीज की गलत इंजेक्शन लगाने से मौत का इन पर आरोप है। याची के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कोर्ट ने कहा कि याची ने अपनी अर्जी में अपनी डाक्टरी योग्यता का जिक्र भी नहीं किया है।



यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। याची के खिलाफ कानपुर नगर के कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि शिकायत कर्ता की पत्नी को इंजेक्शन दिया और थोड़ी देर में उसकी मौत हो गई।