राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की
अमेरिका दौरे के दौरान सिख समुदाय को लेकर दिए गए कथित बयान का मामला, न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने याचिका की खारिज
प्रयागराज, 05 नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है। याचिका के अनुसार 2024 में राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। साथ ही भारत में सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की आजादी को लेकर सवाल उठाने का आरोप है। याची ने राहुल गांधी के इस बयान को विदेश में भारत की बदनामी करने वाला बताया और इस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने व जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को आधारहीन मानते हुए याचिका खारिज कर दी।प्रयागराज, 05 नवंबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमेरिका में सिखों को लेकर दिए गए बयान मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की मांग संबंधी याचिका खारिज कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है। याचिका के अनुसार 2024 में राहुल गांधी पर अमेरिका में सिखों की पगड़ी को लेकर विवादित बयान देने का आरोप है। साथ ही भारत में सिखों के पगड़ी और कड़ा पहनने और गुरुद्वारे जाने की आजादी को लेकर सवाल उठाने का आरोप है। याची ने राहुल गांधी के इस बयान को विदेश में भारत की बदनामी करने वाला बताया और इस आधार पर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने व जांच की मांग की थी। हाईकोर्ट ने याची की दलीलों को आधारहीन मानते हुए याचिका खारिज कर दी।