कोर्ट को धोखा, विशेष सचिव व बीएसए को नोटिस जारी
कोर्ट को धोखा, विशेष सचिव व बीएसए को नोटिस जारी
प्रयागराज, 16 मार्च । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि कोर्ट को आश्वासन देकर पालन न करना कोर्ट को धोखा देना है। इसके लिए अधिकारियों के खिलाफ अवमानना आरोप क्यों न निर्मित किया जाय।
कोर्ट ने विशेष सचिव उप्र लखनऊ आर बी सिंह व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज, प्रवीण कुमार तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 मार्च को स्पष्टीकरण के साथ तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने कोरांव में प्राइमरी स्कूल अध्यापक शैलेश कुमार यादव व दो अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट के निर्देश पर हाजिर दोनों अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि चयनित अध्यापक याचियों को कार्यभार ग्रहण कराकर वेतन भुगतान किया जायेगा।
याची अधिवक्ता ने बताया कि कार्यभार ग्रहण करा लिया गया है किन्तु वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिस पर कोर्ट ने कहा कि आश्वासन का पालन नहीं करना कोर्ट को धोखा देना है। इसे गम्भीरता से लिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर तलब किया है। सुनवाई 30 मार्च को होगी।