अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में आरोपित को बीस साल कठोर कारावास की सजा

अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में आरोपित को बीस साल कठोर कारावास की सजा

अपहरण एवं दुष्कर्म मामले में आरोपित को बीस साल कठोर कारावास की सजा

प्रयागराज, 11 फ़रवरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित करछना थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से बुधवार को अपहरण एवं दुष्कर्म मामले के आरोपित को जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-03 ने बीस साल के कठोर कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज के करछना थाने में इसी थाना क्षेत्र के कपतुआ गांव निवासी अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय चन्द्रशेखर के खिलाफ 23 अक्टूबर वर्ष 2020 में धारा-363, 376,511 भा.द.वि. व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

उत्तर प्रदेश आपरेशन कन्वेंशन अभियान के तहत करछना थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त के विरूद्ध विवेचना उपरांत 5 नवम्बर 2020 को धारा-363/ 376ए, बी भा.द.वि. व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय दाखिल किया गया ।

अभियोजन विभाग से समन्वय स्थापित करके साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के फलस्वरुप बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-03 प्रयागराज ने अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय चन्द्रशेखर को धारा 363 भादवि में 5 वर्ष के कठोर कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।