2014 के हत्या मामले में दोषी प्रमोद कुमार यादव को उम्रकैद, ₹20 हजार जुर्माना; Operation Conviction में पुलिस की प्रभावी पैरवी

मऊआइमा थाने में दर्ज गंभीर आपराधिक मामले में विशेष न्यायालय ने सुनाया फैसला, अभियोजन की प्रभावी पैरवी के बाद दोषी को मिली आजीवन कारावास की सजा

2014 के हत्या मामले में दोषी प्रमोद कुमार यादव को उम्रकैद, ₹20 हजार जुर्माना; Operation Conviction में पुलिस की प्रभावी पैरवी

प्रयागराज, 15 सितंबर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित मऊआइमा थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले के दोषी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-02, प्रयागराज की अदालत ने मंगलवार को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। यह जानकारी पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने दी।

उन्होंने बताया कि प्रयागराज जिले के माऊआईमा थाने में वर्ष 2014 में प्रमोद कुमार यादव पुत्र लालमणि यादव निवासी गमरहटा थाना उपरोक्त के खिलाफ धारा 147, 148, 149, 302 और 120(बी) भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी से 2014 के मामले में प्रमोद कुमार यादव को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपये जुर्माना से न्यायालय ने दंडित किया।पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने कहा कि अपराधियों को उनके कृत्य की सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ न्यायालय में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की जा रही है। इसी का परिणाम है कि पुराने गंभीर मामलों में भी दोषियों को सजा मिल रही है।उन्होंने कहा कि गवाहों और साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के साथ अभियोजन टीम के साथ समन्वय बनाकर पैरवी की जा रही है। इससे पीड़ितों को न्याय दिलाने और अपराधियों में कानून का भय कायम करने में मदद मिल रही है। अभियोजन की ओर से एडीजीसी बाल कृष्ण मिश्रा ने पैरवी की। मऊआइमा थाना प्रभारी जगदीश कुशवाहा, कोर्ट मोहर्रिर महिला कांस्टेबल रूबी सिंह और थाने के पैरोकार कांस्टेबल शिवा गौतम ने भी मामले में प्रभावी पैरवी में सहयोग किया।