ज्ञानवापी वजूखाना ASI सर्वे पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 30 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को होने वाली सुनवाई को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले को आगे के लिए स्थगित किया।
प्रयागराज, 06 अक्टूबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाना क्षेत्र के एएसआई (ASI) सर्वेक्षण से जुड़े मामले की सुनवाई स्थगित कर दी। इस सर्वेक्षण की मांग उस ढांचे को छोड़कर की गई है, जिसे हिंदू पक्ष 'शिवलिंग' और मुस्लिम पक्ष 'फव्वारा' बताता है।
न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर, 2026 की तारीख तय की, जब अदालत के संज्ञान में यह लाया गया कि यह मामला फिलहाल शीर्ष अदालत (सुप्रीम कोर्ट) के विचाराधीन है और वहां अगली सुनवाई 17 नवंबर, 2026 को निर्धारित है।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए अदालत ने मामले की कार्यवाही टाल दी और इसे संबंधित अन्य मामलों के साथ अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर, 2026 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
यह आदेश वाराणसी अदालत में वादियों में से एक, राखी सिंह द्वारा दायर एक सिविल पुनरीक्षण याचिका (सिविल रिवीजन) पर पारित किया गया।
उल्लेखनीय है कि यह मामला ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर कथित शिवलिंग को छोड़कर वज़ूखाना क्षेत्र के एएसआई सर्वेक्षण की मांग से जुड़ा है। यह पुनरीक्षण याचिका वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर, 2023 के उस आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई है, जिसमें उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को उक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया था।