कानपुर : सीज 398 किलो हल्दी पाउडर गायब, तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कानपुर : सीज 398 किलो हल्दी पाउडर गायब, तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कानपुर : सीज 398 किलो हल्दी पाउडर गायब, तीन कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

कानपुर, 17 अगस्त । उत्तरप्रदेश के जनपद कानपुर में चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई के दौरान सीज की गई करीब 398 किलो हल्दी पाउडर गायब मिलने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयोगशाला जांच में हल्दी पाउडर का नमूना अधोमानक और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया था।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सीज खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता की जिम्मेदारी थी। जांच में सीज हल्दी गायब मिलने के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए चकेरी पुलिस में तहरीर दी गई और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई कराई गई।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने 11 जून को एफ-27, चकेरी द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र स्थित मेसर्स श्यामा ट्रेडर्स का निरीक्षण किया था। मौके पर खाद्य कारोबारकर्ता आशीष कुमार चौरसिया मौजूद मिले। प्रतिष्ठान के मालिक और खाद्य लाइसेंसधारक के रूप में विजय चौरसिया का नाम सामने आया। निरीक्षण के दौरान टीम को 16 बोरियों में करीब 400 किलो हल्दी पाउडर मिला। संदेह होने पर दो किलो हल्दी का नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। शेष करीब 398 किलो हल्दी पाउडर को सीज कर खाद्य कारोबारकर्ता की सुरक्षित अभिरक्षा में दे दिया गया था। इसकी कीमत करीब एक लाख 19 हजार रुपये बताई गई है।

10 अगस्त को प्राप्त प्रयोगशाला रिपोर्ट में हल्दी पाउडर का नमूना अधोमानक और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित पाया गया। इसके बाद आयुक्त खाद्य सुरक्षा उत्तर प्रदेश के आदेश और सहायक आयुक्त खाद्य के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने 11 अगस्त को प्रतिष्ठान का दोबारा निरीक्षण किया।

इस दौरान सीज की गई करीब 398 किलो हल्दी प्रतिष्ठान में नहीं मिली। जांच में सामने आया कि सुरक्षित अभिरक्षा में दी गई हल्दी को प्रतिष्ठान से हटा दिया गया था। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने सोमवार को कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों के स्वास्थ्य से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। सीज की गई खाद्य सामग्री को हटाना गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेंद्र कुमार की तहरीर पर चकेरी पुलिस ने प्रतिष्ठान के मालिक विजय चौरसिया, खाद्य कारोबारकर्ता आशीष कुमार चौरसिया और रिंकू चौरसिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।