जामुन तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमले के आरोपी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

जामुन तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमले के आरोपी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

जामुन तोड़ने के विवाद में जानलेवा हमले के आरोपी को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने खारिज की अपील

प्रयागराज, 26 अक्टूबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जामुन तोड़ने को लेकर हुए जानलेवा हमले के आरोपी को कोई राहत देने से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने कहा चोट मेडिकल रिपोर्ट से मेल खाती है, प्रथम दृष्टया केस बनता है, ट्रायल कोर्ट ने सही सम्मन किया है और अपील खारिज कर दी।

यामीन उर्फ मोमिन की याचिका पर न्यायमूर्ति संतोष राय ने यह आदेश पारित किया।

थाना धौलाना, जिला हापुड़ में एस सी एस टी एक्ट केस में स्पेशल जज हापुड़ के संज्ञान/सम्मन आदेश को चुनौती दी गई थी।

आरोपी यामीन उर्फ मोमिन और 2 अज्ञात पर आरोप है कि सूचनाकर्ता के बेटे श्रीराम उर्फ ओम के जामुन तोड़ने के दौरान आरोपी ने हमला कर घायल कर दिया। बेटे को गंभीर चोटें आईं। सूचना पर पिता मौके पर पहुंचे।

कोर्ट ने कहा ट्रायल कोर्ट को इस स्टेज पर सबूतों की बारीकी से जांच नहीं करनी है, सिर्फ देखना है कि प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं।

अपीलार्थी की दलील थी कि उसे झूठा फंसाया गया है, कोई आधार नहीं है।