ठेकेदार से निर्माण कार्य में चौथ वसूली के दाेषी को तीन वर्ष की सजा

- भाजपा नेता रवि त्रिपाठी ने 13 साल पहले दर्ज कराई थी रिपोर्ट

चित्रकूट, 30 जनवरी । निर्माण कार्य में डकैतों के नाम पर चौथ वसूली करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायधीश ने आरोपित को तीन वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गोपालदास ने शुक्रवार काे बताया कि कर्वी के पुरानी बाजार निवासी भाजपा नेता रविप्रकाश त्रिपाठी ने कर्वी कोतवाली में बीती पांच जनवरी 2013 को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार वह घुरेटनपुर गांव में मण्डी समिति बांदा से संबंधित गल्ला मण्डी का निर्माण करा रहे थे। इस दौरान बीती नौ दिसंबर 2012 सेे घुरेटनपुर निवासी भगवानदास पटेल एवं दस्यु सरगना स्वदेश पटेल उर्फ बलखड़िया ने मोबाइल पर उन्हें धमकाना शुरु कर दिया। धमकी दी गई कि गल्ला मण्डी का निर्माण कराना है, तो कुल लागत का पांच प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये उन्हें दे जाओ, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे और यहां से ठेकेदारों की लाशें ही जाएंगी। फोन पर उनके साथ दूसरे पार्टनर सुरेश पांडेय को भी भगवानदास व दस्यु बलखड़िया ने धमकी दी और घरेटनपुर में हो रहे निर्माण कार्य को बन्द करा दिया। जिसके बाद दोबारा काम शुरु होने पर भगवानदास ने घुरेटनपुर में मण्डी निर्माण स्थल पर आकर धमकी दी कि कार्य बंद न करने पर वह बलखडिया गैंग को लेकर आएगा। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद कार्यस्थल पर पुलिस की सुरक्षा में काम शुरु कराया और निर्माण पूरा कराया। साथ ही न्यायालय में आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र भी दाखिल किया। कुछ दिनों बाद पुलिस मुठभेड में दस्यु सरगना स्वदेश पटेल उर्फ बलखडिया की मौत हो गई थी। बचाव एवं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीष नीरज श्रीवास्तव ने इस मामले में निर्णय सुनाया। जिसमें दोषसिद्ध होने पर आरोपित भगवानदास पटेल को तीन वर्ष सश्रम कारावास और 5,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।