डी.एल.एड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर का मामला, कोर्ट ने कहा अधिकारियों ने की अवमानना

--एस सी ई आर टी निदेशक व अन्य विपक्षी 16 फरवरी को आरोप निर्मित करने को तलब

डी.एल.एड अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर का मामला, कोर्ट ने कहा अधिकारियों ने की अवमानना

प्रयागराज, 30 जनवरी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि आदेश के खिलाफ अपील विचाराधीन होने मात्र से आदेश का पालन टाला नहीं जा सकता बशर्ते कोई स्थगनादेश न हो। कोर्ट ने कहा एस सी ई आर टी निदेशक सरिता तिवारी व अन्य ने आदेश की अवहेलना कर कोर्ट की अवमानना की है।

कोर्ट ने दोनों विपक्षी अधिकारियों को अवमानना आरोप निर्मित करने के लिए 16 फरवरी को हाजिर होने का निर्देश दिया है। किंतु आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करने की दशा में हाजिर होने की आवश्यकता नहीं होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने शीतल की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। सरिता तिवारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, लखनऊ की निदेशक है। मामला उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने से सम्बंधित है, जिन्हें पूर्व में परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया गया था।

न्यायालय ने 06 जुलाई 2023 को साक्षी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में यह निर्देश दिया था कि ऐसे सभी छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने का एक और मौका दिया जाए। आश्वासन दिया गया था कि पोर्टल खोला जायेगा और आवेदन स्वीकार किए जायेंगे किंतु आदेश का पालन नहीं किया गया।