मथुरा होली गेट से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

मथुरा होली गेट से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

मथुरा होली गेट से अतिक्रमण हटाने की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब तलब

प्रयागराज, 10 जुलाई । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा होली गेट के आसपास से अतिक्रमण हटवाने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार को चार सप्ताह में जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने मथुरा के समाजसेवी चूना कंकड़ गली निवासी प्रकाश चन्द्र अग्रवाल की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

याची का कहना है कि मथुरा होली गेट के आसपास चारों ओर हुए अतिक्रमण के कारण आये दिन जाम लगा रहता है। फुटपाथ पर कब्जा कर लिया गया है और प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। याचिका में प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग लखनऊ, जिलाधिकारी मथुरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा, महापौर नगर निगम मथुरा वृन्दावन एवं नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा वृन्दावन को पक्षकार बनाया गया है।

सरकार द्वारा जारी शासनादेश में स्पष्ट निर्देश है कि अतिक्रमण हटाने के बाद पुलिस थाने में दर्ज किया जाएगा, ताकि पुलिस निगरानी करे कि दुबारा अतिक्रमण न होने पाए। इसके लिए पुलिस को जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यायालय ने 28 मार्च को 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय दिया था। सरकार की ओर से फिर जवाब के लिए समय मांगा गया।