धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर, 50 हजार के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश

धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर, 50 हजार के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश

धोखाधड़ी के आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर, 50 हजार के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश

प्रयागराज, 07 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के आरोपितों सुभाष, उमेश व दिनेश की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है और उन्हें 50 हजार के व्यक्तिगत मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जोगेन्दर कुमार केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब पूछताछ के लिए कस्टडी में लेना जरूरी हो तभी गिरफ्तार करना चाहिए। किन्तु पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की कोई अवधि तय नहीं है। इसलिए कोर्ट के संज्ञान लेने तक सशर्त अग्रिम जमानत दिया जाना उचित है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम.सी त्रिपाठी ने पारित किया है।