अवैध खनन मामले में डीएम मिर्जापुर को औपचारिकता पूरी करने पर एमएम 11 नियमानुसार जारी करने का निर्देश
अवैध खनन मामले में डीएम मिर्जापुर को औपचारिकता पूरी करने पर एमएम 11 नियमानुसार जारी करने का निर्देश
प्रयागराज, 05 नवम्बर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मिर्जापुर के एक मामले में अवैध खनन को लेकर एमएम 11 जारी न करने पर दाखिल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए डीएम को निर्देश दिया है कि वह याची के औपचारिकता पूरी करने पर नियमानुसार एमएम 11 जारी करने पर अपना आदेश पारित करें।
यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान की खंडपीठ ने मिर्जापुर के ओम प्रकाश सिंह की तरफ़ से दाखिल याचिका पर दिया है। याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि न्यायालय विपक्षी अधिकारियों को निर्देश दे कि वह एमएम 11 और ओटीपी जनरेट करे। याचिका में यह भी मांग की गई थी कि अवैध खनन को लेकर जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दे दिया गया है, परंतु अधिकारियों द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कोर्ट ने पक्षकारों को सुनने के बाद निर्देश दिया है कि जहां तक एमएम 11 जारी करने का सवाल है उस संबंध में डीएम याची द्वारा 23 जुलाई 2024 के शासनादेश के क्रम में औपचारिकता पूरी करने पर नियमानुसार निर्णय लें। विभाग द्वारा 20 दिसम्बर 2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बंध में याची द्वारा दिए गए जवाब को लेकर कोर्ट ने निर्देश दिया है याची एक नया प्रत्यावेदन विपक्षी संख्या दो डीएम के समक्ष प्रस्तुत करे, जिस पर नियमानुसार दो माह के अंदर याची को सुनवाई का मौक़ा देने के बाद आदेश पारित किया जाय। हाईकोर्ट ने इसी के साथ याचिका को निस्तारित कर दिया।