सपा सांसद आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया
सपा सांसद आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई खत्म, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया
प्रयागराज, 04 दिसम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज सपा सांसद आजम ख़ान की जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।
खान के वकीलों व सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच ने निर्णय सुरक्षित किया है। ऐसी उम्मीद है कि इस मामले में अगले सप्ताह कोर्ट अपना निर्णय दे।
सपा सांसद को जमानत अगर हाईकोर्ट इस मामले में दे भी देती है तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। क्योंकि सीतापुर जेल में बंद आज़म खान कई अन्य मामलों में भी जेल मे बंद है।
मामले के अनुसार आज़म पर आरोप है कि उन्होंने वर्ष 2019 में शत्रु सम्पत्ति पर कब्जा रखा है। इस घटना को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। याची ने इसी मामले में जमानत अर्जी दाखिल की थी।
आजम खान के वकीलों ने इस आरोपों को बेबुनियाद बताया और कोर्ट में कहा कि उसे बेवजह राजनीतिक कारणों से फंसाया गया है। जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि आजम ख़ान ने अवैध तरीके से शत्रु संपत्ति को कब्जा किया है। यही नहीं शत्रु संपत्ति को कब्जा कर जौहर विश्वविद्यालय परिसर में नियम विरुद्ध तरीके से शामिल किया गया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अदालत का फैसला अगले हफ्ते आने की उम्मीद है।