हाईकोर्ट ने अदालतों के अंतरिम आदेश 17 अगस्त तक बढ़ाए
लॉकडाउन में कार्यवाही व लोन वसूली कार्यवाही से मिली राहत हटी
प्रयागराज, 03 अगस्त (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना प्रकोप के चलते अपने पूर्व पारित अंतरिम आदेश में संशोधन किया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार या स्थानीय निकाय, प्राधिकरण आदि के ध्वस्तीकरण बेदखली आदि की कार्यवाही धीमी रखने और बैंक व वित्तीय संस्थान लोन वसूली में सख्ती व उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं करने के सम्बंध जारी अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में दिया आदेश आगे लागू नहीं रहेगा।
हाईकोर्ट ने सामान्य समादेश जारी कर हाईकोर्ट व निचली अदालतों द्वारा ध्वस्तीकरण, बेदखली व कब्जा दखल करने पर लगी रोक 15 दिन के लिए यानि 17 अगस्त तक बढ़ा दी है। कोर्ट ने इन 15 दिनों की मोहलत लोगों को आदेश की अवधि बढ़ाने की अर्जी देने के लिए दी है।
कोर्ट ने कहा कि 31 मई को कोरोना संक्रमण के फैलाव व वर्चुअल अदालतें ही चलने के कारण हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों, अधिकरणों, अर्द्ध न्यायिक संस्थाओं के अंतरिम आदेश बढ़ा दिया गया था। अब स्थितियों में बदलाव हुआ है। खुली अदालतों में काम हो रहा है। आदेश जारी रखने की आवश्यकता नहीं है।
बार के अनुरोध पर कि कोर्ट में अर्जी दाखिल करने का वक्त दिये बगैर सामान्य आदेश खत्म न किए जाए। इस पर कोर्ट ने कुछ निर्देशों को 15 दिन तक जारी रखने का आदेश जारी किया है।
यह आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एम एन भंडारी तथा न्यायमूर्ति एस सी शर्मा की खंडपीठ ने स्वतःकायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।