हाईकोर्ट ने सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से 16 अगस्त को मांगी जानकारी
हाईकोर्ट ने सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से 16 अगस्त को मांगी जानकारी
प्रयागराज, 03 अगस्त । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा है कि कोविड 19 व लॉकडाउन के कारण पुलिस व पीएसी भर्ती की मेडिकल जांच न करा पाने वाले सफल अभ्यर्थियों के बारे में क्या नीति तय की है। क्या लॉकडाउन में फंसे अभ्यर्थियों के लिए बाद में मेडिकल जांच कराने का कोई उपबंध है। कोर्ट ने यह जानकारी 16 अगस्त को मांगी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने उन्नाव के श्यामू कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि 49 हजार 568 पुलिस, पीएसी भर्ती परीक्षा व शारीरिक टेस्ट में वह सफल घोषित किया गया। उसे मेडिकल जांच के लिए 10 सितम्बर 20 को डीआईजी कानपुर नगर द्वारा बुलाया गया। उस समय वह मुम्बई में था। देश में लॉकडाउन के कारण जांच के लिए पहुंच पाना दुरूह था। एसपी जालौन ने याची की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी तो उसने कठिनाईयों की जानकारी के साथ पुनर्विचार के लिए प्रत्यावेदन भेजा, परन्तु कोई कार्रवाई नहीं हुई।
डीआईजी प्रशासन लखनऊ ने अधिसूचना जारी की है। जिसमें 17 हजार 360 सफल अभ्यर्थियों को मेडिकल जांच के लिए 8 मार्च को बुलाया गया था। परन्तु सफल होने के बावजूद याची को अवसर नहीं दिया जा रहा है।