प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग पर PDA का बुलडोजर, करीब दो बीघे क्षेत्र में ध्वस्तीकरण

नैनी क्षेत्र में स्टेडियम के पास आराजी संख्या-323 में कार्रवाई की गई। PDA ने लोगों से प्लॉट खरीदने से पहले लेआउट और स्वीकृत मानचित्र की जांच कराने की अपील की

प्रयागराज में अवैध प्लाटिंग पर PDA का बुलडोजर, करीब दो बीघे क्षेत्र में ध्वस्तीकरण

प्रयागराज, 25 सितंबर । प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटिंग और निर्माण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए गुरुवार को जोन-4 के उपजोन-4सी में कार्रवाई की। स्टेडियम के पास नैनी क्षेत्र की आराजी संख्या-323 में करीब दो बीघे क्षेत्रफल में पूर्व से की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराया । कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम के साथ संबंधित थाने की पुलिस भी मौजूद रही।

पीडीए के उपाध्यक्ष ऋषिराज ने कहा कि प्राधिकरण क्षेत्र में नियमानुसार और स्वीकृत मानचित्र के आधार पर ही विकास कार्य किए जाने चाहिए। अवैध प्लाटिंग और बिना स्वीकृति के निर्माण के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की कि भूखंड खरीदने से पहले उसके लेआउट और मानचित्र की प्राधिकरण से जांच अवश्य करा लें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि जोनल अधिकारी के निर्देश पर 24 सितंबर को यह कार्रवाई की गई। आराजी संख्या-323 में पंकज कुमार तिवारी पुत्र कृष्ण देव तिवारी, पीयूष मिश्रा पुत्र अर्निका मिश्रा और शालिनी त्रिपाठी द्वारा करीब दो बीघे क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त कराया गया।

कार्रवाई के संबंध में संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए तहरीर भी दी जा रही है। पीडीए ने निर्माणकर्ताओं और विकासकर्ताओं को निर्देश दिया है कि प्राधिकरण क्षेत्र में तलपट मानचित्र स्वीकृत कराने के बाद ही विकास कार्य कराएं।

प्राधिकरण ने आमजन को भी आगाह किया है कि किसी भी अवैध कॉलोनी, अवैध प्लाटिंग, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र (एचएफएल) या बिना स्वीकृति वाले भूखंड की खरीद-फरोख्त से बचें। इससे लोगों को भविष्य में होने वाली आर्थिक और कानूनी परेशानियों से बचाया जा सकेगा।

कार्रवाई जोनल अधिकारी के अलावा भवन निरीक्षक कुंवर आनंद, सुपरवाइजर, पीडीए प्रवर्तन टीम और संबंधित थाना पुलिस की मौजूदगी में पूरी की गई।