यूपी में MBBS फीस वृद्धि के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 नवंबर की तारीख तय की

यूपी में MBBS फीस वृद्धि के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 नवंबर की तारीख तय की

यूपी में MBBS फीस वृद्धि के खिलाफ याचिका पर कल सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 नवंबर की तारीख तय की

प्रयागराज, 03 नवंबर । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में एम बी बी एस पाठ्यक्रम की फीस बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर आरूषि अग्रवाल की याचिका को पहले से लंबित आदर्श मिश्रा की याचिका के साथ सुनवाई हेतु 0 4 नवंबर 2026 को पेश करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार की 01 सितंबर 2026 की अधिसूचना को चुनौती दी है। इस अधिसूचना के जरिए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एम बी बी एस छात्रों की फीस बढ़ाई गई है।

विपक्षी अधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई। उन्होंने 23 अक्टूबर 2026 के आदेश का हवाला दिया, जो सिद्धार्थ उपाध्याय व 153 अन्य केस में पारित हुआ था। उस मामले में समन्वय पीठ ने यह आपत्ति स्वीकार की थी कि उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण) अधिनियम, 2006 की धारा 11 के तहत याचिकाकर्ताओं के पास प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है, इसलिए हाईकोर्ट याचिका पर विचार नहीं कर सकता। उस याचिका का निस्तारण करते हुए प्राधिकारियों को वहां दाखिल अपील पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया था। वैकल्पिक उपचार संबंधी आपत्ति पर अब अगली सुनवाई में विचार होने की संभावना है।