चेन छिनैती की घटनाओं से महिलाएं गहने पहनकर बाहर निकलने से डरने लगीं : हाईकोर्ट

आरोपी की जमानत खारिज

चेन छिनैती की घटनाओं से महिलाएं गहने पहनकर बाहर निकलने से डरने लगीं : हाईकोर्ट

प्रयागराज, 05 जुलाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि चेन छिनैती जैसी घटनाओं से महिलाओं में भय व्याप्त है और वे आभूषण पहन कर घर से बाहर निकलने से डरती हैं। यह चिंता का विषय है।



बार-बार ऐसी घटनाओं के कारण ही महिलाओं में डर बैठ गया है। इसे गम्भीरता से लेने और चेन छिनैती करने वालों पर लगाम लगाने की जरूरत है। ताकि छिनैती करने वालों में डर हो और महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। कानपुर के चेन स्नेचिंग के आरोपी अमित की जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह टिप्पणी की।



कानपुर की पुष्पा देवी ने पनकी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि चार अक्टूबर 20 को वह अपनी बेटी और बहू के साथ बाजार गई थी। ऑटो रिक्शा पर बैठी थी। तभी बाइक से आए दो अज्ञात युवकों ने उनकी बहू के गले से सोने की चेन खींच ली। 21 अक्टूबर 20 को पुलिस ने अमित और कुंदन को पकड़ा। दोनों के पास से दो-दो सोने की चेन, तमंचा और कारतूस के अलावा नकद रुपये बरामद हुए। याची के खिलाफ लूट और छिनैती के 17 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। याची के वकील का कहना था कि ज्यादातर मुकदमों में उसकी जमानत मंजूर हो गई है। पुलिस ने फर्जी बरामदगी दिखाकर फंसाया है। सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए आपराधिक इतिहास पेश किया।



कोर्ट का कहना था कि अभियुक्त के अधिकार अपनी जगह हैं, मगर इस प्रकार के अपराधियों को जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि स्पष्ट है कि उसने जमानत का दुरुपयोग कर बार-बार अपराध किए हैं।