प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम संशोधित न करने पर अवमानना याचिका

प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम संशोधित न करने पर अवमानना याचिका

प्रधानाचार्य भर्ती का परिणाम संशोधित न करने पर अवमानना याचिका

प्रयागराज, 05 जुलाई । पीसीएस 2018 के अंतर्गत आयोजित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्यों का परिणाम संशोधित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 19 फरवरी 2021 के आदेश का अनुपालन न करने पर अवमानना याचिका दाखिल की गई है।

याचिका पर हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव जगदीश व अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक आदेश का अनुपालन करके हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। राकेश चंद्र पांडेय की अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति जेजे मुनीर ने सुनवाई की।


याची का कहना है कि एकलपीठ ने 19 फरवरी को प्रधानाचार्यों के परिणाम को संशोधित करने का आदेश दिया था, मगर उसका आज तक पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया अवमानना का मामला मानते हुए आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन न करने पर सम्बंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है।