छठ पूजा के लिए गड्ढा खोदने पर रोक की जनहित याचिका खारिज,  कोर्ट ने कहा -यह जनहित का मामला नहीं

छठ पूजा के लिए गड्ढा खोदने पर रोक की जनहित याचिका खारिज,  कोर्ट ने कहा -यह जनहित का मामला नहीं

छठ पूजा के लिए गड्ढा खोदने पर रोक की जनहित याचिका खारिज,  कोर्ट ने कहा -यह जनहित का मामला नहीं

प्रयागराज, 14 अक्टूबर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य निकेतन ट्रस्ट की जमीन पर गड्ढा व तालाब खोदने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब जमीन ट्रस्ट की है तो इस तरह की याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली तथा न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र की खंडपीठ ने गौरव पांडेय की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।

याची ने कहा था कि श्री लाल बहादुर शास्त्री आरोग्य निकेतन ट्रस्ट की जमीन पर कुछ लोग गड्ढा, तालाब खोद रहे हैं, जिसे रोका जाए। साथ ही कहा गया कि ट्रस्ट के पास कोई प्रबंध समिति नहीं है।

कोर्ट ने कहा कि एक तरफ कहा जा रहा है कि जमीन ट्रस्ट की है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ट्रस्ट के पास कोई प्रबंध समिति नहीं है।

याचिका में जो दलीलें दी गई हैं, वे असल में कुछ लोगों द्वारा छठ पूजा के लिए जमीन के उपयोग को चुनौती देने से संबंधित हैं, लेकिन उन लोगों को ही पक्षकार नहीं बनाया गया है। एक बार जब दावा है कि जमीन ट्रस्ट की है, तो ट्रस्ट की जमीन के संबंध में इस प्रकार की याचिका दायर कर निर्देश मांगना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याची को कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करने की छूट दी है।