पूर्व विधायक और भाजपा नेता की जमानत पर फैसला सुरक्षित

जवाहर हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने सुनाई है आजीवन कारावास की सजा

पूर्व विधायक और भाजपा नेता की जमानत पर फैसला सुरक्षित

प्रयागराज, 27 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाहर पंडित हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है।

पूर्व विधायक जून के बाद से लगातार पैरोल पर हैं। मामले में प्रतिवादी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल कर उनकी पैरोल निरस्त करने की मांग की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को नियमित जमानत पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। कहा था कि पैरोल को लगातार बढ़ाया नहीं जा सकता है।

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत लगातार चार दिनों तक सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। उदयभान करवरिया सहित चार अन्य की आपराधिक अपील पर न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी।

याची की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जवाहर यादव हत्याकांड से उसका कोई लेना देना नहीं है। घटना की प्राथमिकी कई दिनों के बाद बहुत सलाह मशविरा के बाद दर्ज कराई गई। घटना के दौरान याची दिल्ली में था। उसे सियासी रंजिशन फंसाया गया। जबकि प्रतिवादी की तरफ से तर्क दिया गया कि घटना सिविल लाइंस इलाके की है। तीन लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। एके-47 से हत्या की गई और याची का नाम प्राथमिकी में दर्ज है। वह पैरोल का लगातार फायदा उठा रहा है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत पर फैसला सुरक्षित कर लिया।