इलाहाबाद हाईकोर्ट : नियमित जल संस्थान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट : नियमित जल संस्थान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट : नियमित जल संस्थान के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का निर्देश

प्रयागराज, 27 अप्रैल । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले से कार्यरत जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, जिनकी सेवाएं 2005 से लागू नई पेंशन स्कीम के बाद नियमित की गई है, वह भी पुरानी पेंशन पाने के हकदार होंगे।


इसी के साथ कोर्ट ने जल संस्थान के दैनिक वेतन भोगी कर्मी, जिन्हें बाद में नियमित किया गया है, उनकी पूर्व में की गई सेवा को नियमित सेवा के साथ जोड़ते हुए पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने रणवीर सिंह व 23 अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना था कि वे जल संस्थान झांसी के नियमित कर्मचारी हैं। वे लोग 2005 से 2011 के बीच नियमित हुए हैं। इससे पहले 1989-91 के बीच दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में नियुक्त हुए थे। जिनको जल संस्थान झांसी के महाप्रबंधक के आदेश के द्वारा ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ से इसलिए वंचित किया गया, क्योंकि उनकी सेवा वर्ष 2005 नई पेंशन स्कीम लागू होने के बाद नियमित की गई है।

कोर्ट ने कहा कुछ याची सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ अभी भी सेवारत हैं, सभी की दैनिक वेतन भोगी के रूप में दी गई सेवाओं को जोड़ते हुए उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने का आदेश दिया जाय। कोर्ट ने दैनिक कर्मी की सेवा को क्वालीफाइंग सेवा मानते हुए तीन माह में पुरानी पेंशन का लाभ देने का निर्देश दिया है और कहा है कि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भी भुगतान किया जाय।