क्रिकेट एसोसिएशन के मनमानी आजीवन सदस्य व डायरेक्टर बनाने की याचिका पर नोटिस जारी

क्रिकेट एसोसिएशन के मनमानी आजीवन सदस्य व डायरेक्टर बनाने की याचिका पर नोटिस जारी

क्रिकेट एसोसिएशन के मनमानी आजीवन सदस्य व डायरेक्टर बनाने की याचिका पर नोटिस जारी

प्रयागराज, 10 जनवरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र क्रिकेट एसोसिएशन कानपुर नगर के मनमाने ढंग से 40 आजीवन सदस्य व अयोग्य लोगों की डायरेक्टर पद पर नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका पर यूपीसीए व बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है।

कोर्ट ने इस याचिका पर भारत सरकार सहित सभी विपक्षियों से दो हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता तथा न्यायमूर्ति डॉ वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने एसोसिएशन के सात सदस्यों मनोज कुमार पुंडीर वह अन्य की याचिका पर दिया है।



याची का कहना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों व लोढ़ा कमेटी की संस्तुतियों की अनदेखी की गई है। मनमाने ढंग से समानांतर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की टीम तैयार कर ली गई है। याचिका की सुनवाई 3 फरवरी को होगी।