शादी का झूठा वादा कर रेप करने तथा इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने वाले की जमानत खारिज

शादी का झूठा वादा कर रेप करने तथा इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने वाले की जमानत खारिज

शादी का झूठा वादा कर रेप करने तथा इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने वाले की जमानत खारिज

शादी का झूठा वादा कर रेप करने तथा इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने वाले की जमानत खारिज

प्रयागराज, 10 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर महिला से रेप करने तथा बाद में इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाकर शादी के लिए मजबूर करने के आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।

कोर्ट ने इस अपराध को गम्भीर प्रकृति का मानते हुए कहा कि आरोप गम्भीर है, इसे जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट वरीयता के आधार पर केस की अंतिम रूप से सुनवाई एक वर्ष में पूरी करे।



यह आदेश न्यायमूर्ति ओमप्रकाश त्रिपाठी ने प्रार्थी फरहान उर्फ सानू की जमानत खारिज करते हुए दिया है। फरहान उर्फ सानू रेप के जुर्म में धारा 376, 504, 506 तथा 3 व 5(1) गैरकानूनी धर्म परिवर्तन कानून 2020 के मामले में जेल में बंद है। इसके खिलाफ प्राथमिकी थाना, रामगढताल, गोरखपुर में दर्ज है।



पीड़िता ने दर्ज प्राथमिकी में कहा है कि आरोपी ने उसके साथ शादी का झूठा वादा कर सम्बन्ध बनाया और रेप किया। बाद में उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बना रहा है। आरोपी का कहना है कि जब तक वह इस्लाम कबूल नहीं करेगी, वह उससे शादी नहीं करेगा। पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा है कि उसे जान का खतरा है। इस कारण वह मुकदमा दर्ज करा रही है।



जबकि आरोपी का कहना था कि उसे झूठा फंसाया गया है। पीड़िता के न तो अंदरूनी और न ही किसी बाहरी हिस्से में चोट है। उसने इस्लाम कबूल करने का दबाव नहीं बनाया हैं। सरकारी वकील ने भी जमानत अर्जी का विरोध किया।