पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में प्रियंका गांधी को 12 दिसम्बर को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा

पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में प्रियंका गांधी को 12 दिसम्बर को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा

पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में प्रियंका गांधी को 12 दिसम्बर को कोर्ट में जवाब दाखिल करना होगा

मुज़फ़्फ़रपुर, 22 नवम्बर । कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ बीते दिनों मुजफ्फरपुर में एक मामला दर्ज कराया गया था जिसमें वकील सुधीर ओझा ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर प्रियंका गांधी के खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था। सीजीएम कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया जिसके बाद अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा के द्वारा पुनर्विचार याचिका जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर की गई जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 20 अतुल पाठक के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया ।

सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक ने इस परिवाद में प्रियंका गांधी पर अगली तिथि पर संदेह या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपना जवाब दाखिल करने को लेकर नोटिस जारी किया है।आप को बता दे कि 2017 के पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में निचली अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसी पर प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और फैसले को चौंकाने वाला बताया था।पहलू खान माब लिंचिंग केस में फैसला आने के बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, इसमें उन्होंने लिखा, ''पहलू खान मामले में लोअर कोर्ट का फैसला चौंका देने वाला है। हमारे देश में अमानवीयता की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और भीड़ द्वारा हत्या एक जघन्य अपराध है।'' प्रियंका गांधी ने कहा, ''राजस्थान सरकार द्वारा भीड़ द्वारा हत्या के खिलाफ कानून बनाने की पहल सराहनीय है। आशा है कि पहलू खान मामले में न्याय दिलाकर इसका अच्छा उदाहरण पेश किया जाएगा।''प्रियंका गांधी के इसी ट्वीट को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया गया था। वकील सुधीर ओझा ने पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करने को लेकर कांग्रेस महासचिव के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

बता दें कि अप्रैल 2017 को अलवर में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर भीड़ ने गौ तस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था। इलाज के दौरान पहलू खान की मौत हो गई थी। सोमवार को अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अतुल पाठक के द्वारा प्रियंका गांधी वाड्रा पर नोटिस जारी किया गया है। अधिवक्ता सुधीर ओझा ने बताया कि 12 दिसम्बर को 11 बजे तक सदेह उपस्थित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष जवाब दाखिल करना है ।