कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर आईओसी के अधिकारी 30 सितम्बर को तलब

कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर आईओसी के अधिकारी 30 सितम्बर को तलब

कोर्ट आदेश की अवहेलना करने पर आईओसी के अधिकारी 30 सितम्बर को तलब

प्रयागराज, 27 सितम्बर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारी कोर्ट के निर्देश को गम्भीरता से नहीं लेते। जिसके चलते भारी संख्या में कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिकाएं दाखिल हो रही है।

कोर्ट ने कॉर्पोरेशन के सक्षम प्राधिकारी को रिकॉर्ड के साथ 30 सितम्बर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वाराणसी के बृजभान यादव की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट ने जानना चाहा है कि कोर्ट आदेश के अनुपालन की जवाबदेही तय करने का क्या तरीका है।इसकी प्रक्रिया कैसी है। निगम के खिलाफ कितने अवमानना के केस लम्बित है और आदेश का पालन न करने या पालन में देरी करने वाले अधिकारियों पर क्या कार्रवाई की गई।

कोर्ट ने निगम को आदेश की प्रति सीजेएम वाराणसी के मार्फत भेजने का निर्देश दिया है। याची की पेट्रोल पंप आउटलेट डीलरशिप लाइसेंस की अर्जी खारिज कर दी गई। जिस पर हाईकोर्ट ने निगम को याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करने का आदेश दिया। सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। आदेश का पालन न करने पर सीनियर मैनेजर सुबोध कुमार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ यह अवमानना याचिका दायर की गई है। सुनवाई 30 सितम्बर को होगी।