श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई 16 जनवरी को

श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले की सुनवाई 16 जनवरी को

प्रयागराज, 06 जनवरी (हि.स.)। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले की सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट पर दिए गए आदेश का हवाला देते हुए सुनवाई स्थगित करने की मांग की। वही मंदिर पक्ष ने इसका विरोध किया। दलील दी गई कि विवादित परिसर एएसआई से संरक्षित है। इस मामले में प्लेसेस आफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इसलिए सुनवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित करने पर रोक लगाई है। सुनवाई पर कोई रोक नहीं लगाई है।इस पर न्यायमूर्ति राममनोहर नारायण मिश्र ने सभी संशोधन अर्जियों पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी की तिथि नियत की है। वही श्रीकृष्ण कूप पर पूजा और परिक्रमा करने की मांग में दाखिल अर्जी पर न्यायालय ने विपक्षियों को आपत्ति दाखिल करने का समय दिया है।