तबलीगी जमातियों को लेकर आदेश की अवहेलना पर कोर्ट नाराज, तीन जिलों के एसपी 15 जुलाई को तलब
तबलीगी जमातियों को लेकर आदेश की अवहेलना पर कोर्ट नाराज, तीन जिलों के एसपी 15 जुलाई को तलब
प्रयागराज, 09 जुलाई (हि.स.)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तबलीगी जमातियों के खिलाफ दाखिल चार्जशीट व केस डायरी पेश करने के कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इसके लिए तीन जिलों हापुड़, शाहजहांपुर व मऊ के एसपी को 15 जुलाई को तलब किया है।
कोर्ट ने तीनों अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है कि किस वजह से आदेश का पालन नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने थाईलैंड के दहा दसई व 12 अन्य सहित दो अन्य याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है।
08 जून के आदेश से कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया था, जिसकी कापी याची अधिवक्ता को देनी थी। इस आदेश का पालन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने कोर्ट से इसके लिए और समय मांगा।
याची अधिवक्ता का कहना है कि उनके पासपोर्ट जमा है। बीजा अवधि खत्म हो गई है। सुनवाई में देरी होने व पैसे खत्म होने से वे भुखमरी से ग्रस्त हैं। इन जमातियों को पुलिस ने कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया है। याचिका की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।