बाहुबली उमाकान्त के बेटे रविकांत की दो आपराधिक मामलों में जमानत मंजूर

बाहुबली उमाकान्त के बेटे रविकांत की दो आपराधिक मामलों में जमानत मंजूर

बाहुबली उमाकान्त के बेटे रविकांत की दो आपराधिक मामलों में जमानत मंजूर

प्रयागराज, 13 अक्टूबर । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव के बेटे रविकांत यादव की दो आपराधिक केस में सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने दिया है।

याची के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर व दीदारगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज है। फूलपुर केस में पूराहादी अंबारी स्थित विश्व बैंक की मदद से बने गांधी आश्रम का ताला तोड़ कर अवैध कब्जा कर लेने का आरोप है। दूसरे केस में दो आपराधिक केस के आधार पर बनी हिस्ट्री सीट के आधार पर गिरोहबंद कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। याची 12 फरवरी 21 से जेल में बंद है।

कोर्ट ने अभियोग की प्रकृति, साक्ष्य पर दंड की सम्भावना व सुधारात्मक पहलू सहित दाताराम केस में अनुच्छेद 21 के जीवन की स्वतंत्रता पर विचार करने के बाद सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने, विचारण में सहयोग देने व अपराध में शामिल न होने की शर्त लगाई है।